दिल्ली हाईकोर्ट 18 सितंबर को ईडी चार्जशीट को खारिज करने की जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज द्वारा उनके खिलाफ चार्जशीट को खारिज करने की मांग वाली याचिका पर 18 सितंबर को सुनवाई निर्धारित की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर चार्जशीट, जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े ₹200 करोड़ की जबरन वसूली के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है।

जैकलीन फर्नांडीज ने आरोपों का विरोध किया है, खुद को निर्दोष बताया है और दावा किया है कि चंद्रशेखर ने उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया है। उनकी कानूनी टीम का तर्क है कि ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार काले धन को सफेद करने में उनकी संलिप्तता को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। उनका तर्क है कि अभिनेत्री को बिना किसी उचित कारण के फंसाया गया है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 और 4 के तहत आरोपों को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए।

READ ALSO  जब कोई वरिष्ठ नागरिक अपने प्रियजनों के पक्ष में उपहार देकर अपनी संपत्ति का हिस्सा देता है, तो वरिष्ठ नागरिक की देखभाल की शर्त इसके साथ जरूरी नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

इस मामले ने अपनी हाई-प्रोफाइल प्रकृति और चंद्रशेखर की संलिप्तता के कारण मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया है, जिस पर जेल से बड़े पैमाने पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप है। फर्नांडीज की याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि ईडी की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण थी और उनकी प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए आरोप पत्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

Also Read

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच अरविंद केजरीवाल की जमानत पर चर्चा की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से पहले सभी संबंधित पक्षों से अपनी संक्षिप्त दलीलें पेश करने को कहा है, जिससे एक महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई की नींव रखी जा रही है, जिसमें आरोपों की पेचीदगियों और ईडी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर गहनता से विचार किया जाएगा।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles