दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू प्रसाद के सहयोगी को जमानत दी

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी अमित कत्याल को भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित मामले में जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने इस फैसले की घोषणा की, जिससे कत्याल को बड़ी राहत मिली, जो 11 नवंबर, 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से हिरासत में हैं।

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अमित कत्याल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था, उन पर रेलवे में नौकरी के बदले कथित तौर पर जमीन बेचने की योजना में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। ईडी की जांच में दावा किया गया है कि एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में कत्याल ने पूर्व रेल मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से नौकरी के इच्छुक लोगों से जमीन अधिग्रहण में मदद की।

इस मामले में लालू प्रसाद के परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिसमें लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान रेलवे क्षेत्र में निजी लाभ के लिए सत्ता के दुरुपयोग की व्यापक जांच को उजागर किया गया है। इस फैसले से पहले, एक ट्रायल कोर्ट ने राहत के लिए अपर्याप्त आधारों का हवाला देते हुए 22 मई को कत्याल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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