दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति घोटाला मामले में कारोबारियों को जमानत दी

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021-22 के कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे कारोबारी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल्ल को जमानत दे दी है। यह फैसला मंगलवार को आया, जो एक ऐसे मामले में उल्लेखनीय विकास प्रदान करता है, जिसने उच्च पदस्थ अधिकारियों और दिल्ली आबकारी नीति में बदलावों से जुड़े अपने निहितार्थों के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया है।

गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल्ल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी इस मामले की जांच में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जो वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

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ईडी और सीबीआई की जांच के अनुसार, कुछ शराब लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिसमें अरोड़ा और ढल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरोड़ा को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया का करीबी सहयोगी बताया गया, जो विवादास्पद नीति तैयार किए जाने के समय उपमुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे और आबकारी विभाग के प्रभारी थे। अरोड़ा के खिलाफ शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अवैध धन का प्रबंधन और डायवर्ट करने के आरोप हैं।*

जांच एजेंसियों का दावा है कि ढल नीति के निर्माण में गहराई से शामिल थे और उन्होंने आप को रिश्वत देने में मदद की, जिसकी वसूली “साउथ ग्रुप” नामक एक समूह द्वारा की गई, जो व्यापारियों और राजनेताओं का एक कथित कार्टेल है।

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विचाराधीन आबकारी नीति 17 नवंबर, 2021 को लागू की गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार और कदाचार के बढ़ते आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत तक इसे रद्द कर दिया गया था।

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