दिल्ली हाईकोर्ट  ने CAT 2024 के परिणाम रद्द करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट  ने मंगलवार को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2024 के परिणामों को अमान्य करने की याचिका खारिज कर दी, जो भारत के प्रमुख भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) और अन्य प्रमुख बिजनेस स्कूलों के लिए एक प्रवेश परीक्षा है। न्यायमूर्ति तारा वितस्ता गंजू ने 19 दिसंबर, 2024 को घोषित परिणामों को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया।

आदित्य कुमार मलिक द्वारा दायर याचिका में 24 नवंबर, 2024 को आयोजित परीक्षा के अंग्रेजी समझ खंड में एक उत्तर की सटीकता को चुनौती दी गई थी। मलिक ने 3 दिसंबर को जारी अनंतिम उत्तर कुंजी के बारे में चिंता जताई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनकी आपत्ति, जिसका प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और CAT कोचिंग संकाय द्वारा समर्थन किया गया था, को अंतिम उत्तर कुंजी में नजरअंदाज कर दिया गया था।

मलिक द्वारा प्रस्तुत दावों को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति गंजू ने कहा, “CAT 2024 के परिणाम को रद्द करने का कोई कारण नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।” याचिकाकर्ता ने आईआईएम कलकत्ता द्वारा परिणामों की त्वरित प्रक्रिया और घोषणा पर असंतोष व्यक्त किया, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि यह “जल्दबाजी में” किया गया और बिना किसी पर्याप्त स्पष्टीकरण या कानूनी उपाय की मांग करने का अवसर दिए। मलिक के अनुसार, परिणाम जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह की अपेक्षा दिसंबर में समय से पहले घोषित किए गए, एक जल्दबाजी जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह प्रक्रिया के बारे में “बहुत कुछ कहती है”।

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