दिल्ली हाईकोर्ट ने अधिसूचना के अभाव में सलमान रुश्दी की ‘द सैटेनिक वर्सेज’ पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान रुश्दी के उपन्यास “द सैटेनिक वर्सेज” के आयात पर 1988 के प्रतिबंध के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही कानूनी चुनौती को समाप्त कर दिया है, जिसमें प्रतिबंध की अधिसूचना का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड न होने का हवाला दिया गया है। राजीव गांधी सरकार द्वारा पुस्तक के भारत में प्रवेश को प्रतिबंधित करने के निर्णय की वैधता पर सवाल उठाने वाली कार्यवाही को खारिज कर दिया गया क्योंकि संबंधित अधिकारी मूल अधिसूचना दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ थे।

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न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी सहित पीठ ने कहा कि गहन तलाशी के बावजूद, 5 अक्टूबर, 1988 की अधिसूचना का कोई सबूत नहीं मिल सका, जिसमें कथित तौर पर सीमा शुल्क अधिनियम के तहत पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था। याचिकाकर्ता संदीपन खान ने तर्क दिया था कि वह इस अधिसूचना के कारण उपन्यास का आयात करने में असमर्थ थे, जो न तो ऑनलाइन उपलब्ध थी और न ही संबंधित अधिकारियों के पास थी।

“द सैटेनिक वर्सेज” को इसके प्रकाशन के तुरंत बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब इसे दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा ईशनिंदा माना गया था, जिसके कारण विभिन्न देशों में व्यापक विवाद और कानूनी कार्रवाइयां हुईं। भारत में, वैश्विक विरोध के बाद, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

खान की याचिका, जिसे 2019 में शुरू किया गया था, ने न केवल आयात प्रतिबंध को चुनौती देने की मांग की, बल्कि 1988 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अन्य संबंधित निर्देशों को भी पलटने का लक्ष्य रखा। उन्होंने अदालत से पुस्तक के प्रकाशक या अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से कानूनी आयात की सुविधा प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

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