दिल्ली हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी, जिसमें केंद्र और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी कि देश के आम चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे चुका है। याचिकाकर्ता उपेंद्र नाथ दलाई ने आम चुनावों में ईवीएम के उपयोग पर आपत्ति जताई थी।

READ ALSO  “कानून वैवाहिक बलात्कार की संकल्पना को नहीं मानता”: दिल्ली हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ धारा 377 का मामला खारिज किया

अदालत ने उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि ईवीएम “सरल, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-हितैषी” हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि मतदाता, उम्मीदवार, उनके प्रतिनिधि और चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम प्रणाली की बारीकियों से भली-भांति परिचित हैं।

Video thumbnail

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर उठी चिंताओं पर बार-बार न्यायालयों ने विचार किया है और वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली के समावेश ने मत की सत्यापन क्षमता को और मजबूत किया है, जिससे चुनाव प्रक्रिया की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिह्न की मांग वाली याचिका खारिज कर दी

इस आधार पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles