आप नेता राघव चड्ढा ने मानहानि शिकायत में समन को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया

आप नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जैसे ही मामला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष आया, चड्ढा के वकील ने कहा कि वे मामले में कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं और कुछ समय मांगा है।

हाई कोर्ट ने मामले को 11 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले मानहानि शिकायत में आप नेताओं सत्येन्द्र जैन और राघव चड्ढा को समन जारी किया था और सत्र अदालत ने 9 नवंबर को इसे बरकरार रखते हुए कहा था कि समन आदेश “तथ्यों के साथ-साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही और कानूनी था”।

चड्ढा ने सत्र अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

गोस्वामी ने यहां एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर दिल्ली के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जैन और पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के फंड को लेकर उनके खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। गोस्वामी एनडीएमसी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे।

READ ALSO  बंगला आवंटन को लेकर राघव चड्ढा की याचिका पर कोर्ट 10 जुलाई को फैसला करेगा

उन्होंने आरोप लगाया कि आप के दोनों नेताओं ने ”आम जनता की नजर में शिकायतकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को नीचा दिखाने” के लिए ये टिप्पणियां कीं।

READ ALSO  पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है- केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा

Related Articles

Latest Articles