बामनोली भूमि अधिग्रहण: हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले के संबंध में उन पर आक्षेप लगाने वाले कथित अपमानजनक लेख पर समाचार पोर्टल द वायर के खिलाफ दायर मानहानि याचिका में अंतरिम राहत की मांग की गई थी।

याचिका न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के समक्ष आई जिन्होंने कहा कि वह अंतरिम आवेदन पर आदेश पारित करेंगे।

मानहानि का मुकदमा 9 नवंबर को द वायर द्वारा प्रकाशित एक समाचार लेख के संबंध में दायर किया गया था, जिसमें मुख्य सचिव के बेटे के लाभार्थी के परिवार से संबंध होने का आरोप लगाया गया था।

Play button

प्रश्नगत 19 एकड़ भूमि को द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 2018 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किया गया था।

READ ALSO  उपभोक्ता न्यायालय ने जूडियो सॉल्यूशंस को कैरी बैग के पैसे लेने पर ग्राहक को मुआवजा देने और कानूनी शुल्क अदा करने का आदेश दिया

कुमार ने अपनी याचिका में लेख को हटाने के साथ-साथ समाचार पोर्टल और रिपोर्टर को उनके खिलाफ कोई और अपमानजनक लेख प्रकाशित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है।

सुनवाई के दौरान, कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि यह लेख उनके खिलाफ लोगों को “सक्रिय” करने और “कुछ लोगों को खुश करने” के लिए “पूर्व नियोजित” था।

समाचार पोर्टल के वकील ने कहा कि लेख के पीछे का इरादा, जिसमें केवल कुछ सवाल उठाए गए थे, किसी भी तरह से कुमार को बदनाम करना नहीं था।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने के ख़िलाफ़ कार्यवाही की माँग वाली याचिका में कहा…

मुकदमे में कहा गया है कि मुख्य सचिव द्वारा 13 नवंबर को पोर्टल और रिपोर्टर को एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया था, जिसमें दावा किया गया था कि लेख की सामग्री प्रथम दृष्टया भ्रामक और मानहानिकारक है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मई में जमीन की कीमत 41.52 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 353.79 करोड़ रुपये कर दी गई और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बढ़े हुए मुआवजे को मंजूरी देने के लिए दक्षिण पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट हेमंत कुमार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।

READ ALSO  जेल में काम करने के दौरान घायल हुए कैदियों के मुआवजे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश तैयार किए
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles