दिल्ली हाई कोर्ट ने डोलमा आंटी मोमोज की याचिका के बाद ‘डोल्मा’ ट्रेडमार्क रद्द कर दिया

डोल्मा आंटी मोमोज़ द्वारा इसके उपयोग के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा अपनाए गए “डोल्मा” ट्रेडमार्क को रद्द कर दिया है।

सुधार याचिका की शुरुआत डोल्मा आंटी के नाम से मशहूर डोल्मा त्सेरिंग ने की थी, जिन्होंने 1994 में राष्ट्रीय राजधानी में मोमोज बेचना शुरू किया था और लाजपत नगर में उनके स्टॉल ने पिछले कुछ वर्षों में काफी लोकप्रियता हासिल की है।

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने विवादित ट्रेडमार्क को ट्रेड मार्क्स रजिस्टर से रद्द करने और हटाने का निर्देश दिया।

Play button

Also Read

READ ALSO  अमृता फडणवीस रिश्वत और जबरन वसूली मामला: 'अवैध' गिरफ्तारी के खिलाफ अनिल जयसिंघानी की याचिका खारिज

त्सेरिंग की याचिका में मोहम्मद द्वारा अपनाए गए “डोल्मा” चिह्न को रद्द करने की मांग की गई है। अकरम खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने न केवल उनके पहले इस्तेमाल किए गए ट्रेडमार्क को अपनाया बल्कि बिना अनुमति के उनके नाम का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने तर्क दिया कि खान द्वारा “डोल्मा” ट्रेडमार्क को अपनाना न केवल उनके ट्रेडमार्क के समान था, बल्कि यह ट्रेडमार्क का उल्लंघन और अनुचित प्रतिस्पर्धा भी था।

READ ALSO  केरल हाईकोर्ट ने भूस्खलन-प्रवण जिलों पर व्यापक रिपोर्ट मांगी

अदालत ने कहा कि खान याचिका का जवाब देने में विफल रहे, जिससे त्सेरिंग के उपयोग न करने के आरोपों का खंडन नहीं हुआ। इसलिए, इसने त्सेरिंग के दावों को स्वीकार कर लिया और ट्रेड मार्क्स रजिस्टर से खान के “डोल्मा” ट्रेडमार्क को रद्द करने और हटाने का आदेश दिया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles