मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद कोर्ट ‘Functus Officio’ हो जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेशन कार्यवाही के एकीकरण की देरी से की गई मांग को ठुकराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग आर्बिट्रेशन कार्यवाहियों के संयुक्त ट्रायल (Joint Trial) की मांग करने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि ऐसी मांग “अत्यंत विलंबित चरण” (extremely belated stage) पर स्वीकार नहीं की जा सकती, खासकर तब जब मामले साक्ष्य (evidence) के चरण तक पहुंच चुके हों।

जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने स्पष्ट किया कि एक बार जब आर्बिट्रेशन एंड कॉनसिलीऐशन एक्ट, 1996 की धारा 11 के तहत मध्यस्थ (Arbitrator) की नियुक्ति हो जाती है और कार्यवाही काफी आगे बढ़ जाती है, तो हाईकोर्ट को ‘न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप’ के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए यथास्थिति में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 11 के तहत 2024 में दायर दो अलग-अलग याचिकाओं से उपजा था: दीपक अग्रवाल और अन्य बनाम अनुभव शर्मा (ARB.P. 1472/2024) और क्लैरियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम अनुभव शर्मा (ARB.P. 1473/2024)।

4 फरवरी, 2025 को हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग आदेशों के माध्यम से क्रमशः श्री अनुभव भसीन और श्री स्वास्तिक सिंह को इन कार्यवाहियों में मध्यस्थ नियुक्त किया था। मध्यस्थों ने लगभग एक साल पहले इस संदर्भ को स्वीकार किया था और तब से कई सुनवाईयां हो चुकी हैं। वर्तमान में, दोनों मामलों में दलीलें पूरी हो चुकी हैं, मुद्दे तय किए जा चुके हैं और मामला अब साक्ष्य के चरण में है।

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इस स्तर पर, याचिकाकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 की धारा 151 के तहत आवेदन दायर कर यह मांग की थी कि “विरोधाभासी निर्णयों” से बचने के लिए दोनों कार्यवाहियों का संचालन एक ही मध्यस्थ द्वारा किया जाए।

पक्षों की दलीलें

प्रतिवादी (Respondent) ने आवेदनों की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। यह तर्क दिया गया कि एक बार धारा 11 के तहत याचिका अंतिम रूप ले लेती है और मध्यस्थ की नियुक्ति हो जाती है, तो कोर्ट उस मामले के संबंध में ‘functus officio’ (जिसका अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया हो) हो जाता है।

प्रतिवादी के वकील ने कहा कि नियुक्त होने के बाद मध्यस्थ कार्यवाही का स्वामी (master of the proceeding) बन जाता है और इस स्तर पर कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप आर्बिट्रेशन के प्राथमिक उद्देश्यों, जैसे त्वरित न्याय और अदालतों के न्यूनतम हस्तक्षेप, का उल्लंघन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास DIAC नियमों के नियम 6 के तहत एकीकरण का विकल्प उपलब्ध था, जिसे उन्होंने कभी नहीं अपनाया।

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प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य पुल निर्माण लिमिटेड और अन्य (2025) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है:

“एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद, अदालत functus officio हो गई और वह उसी मुद्दे पर निर्णय नहीं दे सकती थी जिसे वह पहले ही तय कर चुकी थी।”

इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के पी.आर. शाह, शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स (पी) लिमिटेड बनाम बी.एच.एच. सिक्योरिटीज (पी) लिमिटेड और अन्य (2012) मामले पर भरोसा किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह वांछनीय है कि एक ही पक्षों के बीच समान समझौतों से संबंधित आर्बिट्रेशन कार्यवाहियों को एक साथ जोड़ा जाए और उनका निपटारा किया जाए।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

जस्टिस शंकर ने अवलोकन किया कि आर्बिट्रल कार्यवाही पहले ही “काफी दूरी तय कर चुकी है।” हाईकोर्ट ने नोट किया कि चूंकि दलीलें पूरी हो चुकी थीं और साक्ष्य दर्ज किए जा रहे थे, इसलिए “यथास्थिति को बिगाड़ना उचित नहीं होगा।”

मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस रुख का उल्लेख किया कि धारा 11 का उद्देश्य आर्बिट्रेशन को शुरू करना है, न कि “न्यायिक पुनर्विचार के कई चरण बनाना।”

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हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा:

“इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि मामला काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए इस स्तर पर वर्तमान में मौजूद यथास्थिति को बिगाड़ना उचित नहीं होगा और इसलिए वर्तमान आवेदनों के माध्यम से मांगी गई राहत खारिज किए जाने योग्य है।”

आवेदन खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पक्षकार मध्यस्थों को दूसरे मामले की कार्यवाही के परिणाम से अवगत कराने और अपनी सुविधा के अनुसार सुनवाई को एक साथ (in tandem) आयोजित करने का अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि वह मध्यस्थों को किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश नहीं दे रहा है।

केस विवरण

केस शीर्षक: दीपक अग्रवाल और अन्य बनाम अनुभव शर्मा (संबद्ध मामले के साथ)

केस संख्या: ARB.P. 1472/2024 और ARB.P. 1473/2024

बेंच: जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर

निर्णय की तिथि: 17 मार्च, 2026

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