दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आप नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और अन्य को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश जाजू के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कथित मानहानि वाली सामग्री हटाने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने एक अंतरिम आदेश में आप नेताओं को भविष्य में श्याम जाजू और उनके बेटे के खिलाफ बयान देने से बाज आने को कहा।
भारद्वाज और सिंह के अलावा, हाईकोर्ट ने आप नेताओं दुर्गेश पाठक और दिलीप कुमार पांडेय के खिलाफ भी निर्देश पारित किए।
हाईकोर्ट श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा था, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने किया था, जिसमें प्रेस की एक श्रृंखला में वादी के खिलाफ आप नेताओं द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणा और क्षति की मांग की गई थी। 22 जनवरी को सम्मेलन, जो “पूर्व-दृष्टया झूठे और निराधार, प्रति मानहानिकारक, निंदनीय और अपमानजनक” हैं।
एडवोकेट सम्पिका बिस्वाल के माध्यम से दायर मुकदमे ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया हाउसों को भी पक्षकार बना दिया है।
हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि अंतरिम राहत देने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है और आप नेताओं को दो दिनों के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सभी कथित अपमानजनक सामग्री को हटाने के लिए कहा।