वीवो पीएमएलए मामला: दिल्ली की अदालत आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर 13 दिसंबर को फैसला करेगी

दिल्ली की अदालत 13 दिसंबर को इस बात पर विचार करेगी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो-इंडिया और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।

विशेष न्यायाधीश किरण गुप्ता के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने गुरुवार को मामले पर विचार के लिए 13 दिसंबर की तारीख तय की।

सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीवो-इंडिया पर देश में स्थापित एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से केंद्र सरकार को धोखा देने का आरोप लगाया है।

चार व्यक्तियों – लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के एमडी, हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ ​​एंड्रयू कुआंग, और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक – को अभियोजन शिकायत (ईडी के आरोप पत्र के बराबर) में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

गुरुवार को अदालत के समक्ष राय की ओर से पेश हुए वकील नितेश राणा ने मामले को “तुच्छ” बताया और कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

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ईडी ने दावा किया कि चारों आरोपियों की कथित गतिविधियों ने वीवो-इंडिया को गलत तरीके से लाभ कमाने में सक्षम बनाया जो देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए हानिकारक था।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने पिछले साल जुलाई में वीवो-इंडिया और उससे जुड़े लोगों पर छापा मारा था, जिसमें दावा किया गया था कि “चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट” का भंडाफोड़ किया गया है।

ईडी ने आरोप लगाया कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो-इंडिया द्वारा 62,476 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि “अवैध रूप से” चीन को हस्तांतरित की गई। हालाँकि, कंपनी ने कहा था कि वह “दृढ़ता से अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करती है और कानूनी अनुपालन के लिए समर्पित है”।

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राय ने हाल ही में यहां एक अदालत को बताया था कि हालांकि उनकी कंपनी और वीवो-इंडिया एक दशक पहले भारत में एक संयुक्त उद्यम शुरू करने के लिए बातचीत कर रहे थे, लेकिन 2014 के बाद से उनका चीनी कंपनी या उसके प्रतिनिधियों से कोई लेना-देना नहीं है।

राणा ने अदालत को बताया, “उसने कोई मौद्रिक लाभ प्राप्त नहीं किया है, न ही वह वीवो-इंडिया या कथित तौर पर वीवो से संबंधित किसी इकाई के साथ किसी लेनदेन में शामिल हुआ है, किसी भी कथित ‘अपराध की आय’ से जुड़े होने की तो बात ही छोड़ दें।”

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एजेंसी ने वीवो-इंडिया की सहयोगी कंपनी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (जीपीआईसीपीएल) के खिलाफ पिछले साल दिसंबर की दिल्ली पुलिस की एफआईआर का अध्ययन करने के बाद 3 फरवरी को एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, जो ईडी की पुलिस एफआईआर के बराबर है। ), इसके निदेशक, शेयरधारक और कुछ अन्य पेशेवर।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जीपीआईसीपीएल और उसके शेयरधारकों ने दिसंबर 2014 में कंपनी के गठन के समय जाली पहचान दस्तावेजों और गलत पते का इस्तेमाल किया था।

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