दिल्ली की अदालत ने वीवो-इंडिया के तीन अधिकारियों की ईडी हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी

दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माता और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीवो-इंडिया के तीन अधिकारियों की ईडी हिरासत एक दिन के लिए बढ़ा दी।

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक आवेदन पर विवो-इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान उर्फ ​​टेरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल की हिरासत बढ़ा दी।

आरोपियों को पहले दी गई पांच दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था।

आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया।

संघीय एजेंसी ने पहले इस मामले में चार लोगों – मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को गिरफ्तार किया था।

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ईडी ने इन चारों के खिलाफ दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. कोर्ट ने हाल ही में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया.

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