वीवो पीएमएलए मामला: दिल्ली की अदालत ने लावा के एमडी, चीनी नागरिक को न्यायिक हिरासत में भेजा

अदालत ने बुधवार को चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय और चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग को 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंदर कुमार जंगाला ने सह-आरोपी नितिन गर्ग की हिरासत में पूछताछ की अवधि दो दिन बढ़ा दी।

अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया।

तीनों आरोपियों को पहले दी गई उनकी ईडी हिरासत की अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया था। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

READ ALSO  कलकत्ता हाईकोर्ट ने मालदा के अधिकारियों को मोथाबारी हिंसा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया

स्मार्टफोन कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है.

कंपनी के एक प्रतिनिधि ने एक बयान में कहा, “वीवो ने लगातार आरोपों से इनकार किया है। हम आवश्यक और उचित कानूनी सहारा लेंगे।”

ईडी ने पिछले साल जुलाई में चीनी कंपनी और उससे जुड़े व्यक्तियों पर छापा मारा था, जिसमें चीनी नागरिकों और कई भारतीय कंपनियों से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया गया था।

READ ALSO  SC और HC के जजों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट के मामले में हाई कोर्ट ने दो वकीलों को दी ज़मानत- जानें विस्तार से

एजेंसी ने आरोप लगाया था कि भारत में करों का भुगतान करने से बचने के लिए वीवो द्वारा 62,476 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि “अवैध रूप से” चीन को हस्तांतरित की गई थी।

Related Articles

Latest Articles