सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: सजा पर दलीलें 7 नवंबर को

दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में टेलीविजन पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या में दोषी ठहराए गए पांच लोगों के खिलाफ सजा की मात्रा पर बहस के लिए गुरुवार को 7 नवंबर की तारीख तय की।

एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।

READ ALSO  “मुख्यतः दीवानी प्रकृति का मामला” इलाहाबाद HC ने विवादित वसीयत मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रवींद्र कुमार पांडे ने कहा कि पांच दोषियों के हलफनामे के साथ परिवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा सजा-पूर्व रिपोर्ट (पीएसआर) सहित कुछ दस्तावेज दाखिल नहीं किए गए थे।

Play button

रिपोर्ट और हलफनामे तैयार करने का निर्देश देते हुए न्यायाधीश ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 7 नवंबर को सूचीबद्ध किया।

18 अक्टूबर को अदालत ने रवींद्र कुमार पांडे, रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को इस अपराध के लिए दोषी ठहराया।

READ ALSO  राज्य प्राधिकारियों को शिकायतों का इंतजार किए बिना ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles