दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को एक कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर पूरक चार्जशीट को स्वीकार कर लिया। ईडी और सीबीआई मामलों की अध्यक्षता कर रही विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत ने आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए “पर्याप्त” प्रथम दृष्टया सबूत प्रदान किए हैं।
तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य (एमएलसी) और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 3 जून के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है। वह इस मामले में फिलहाल तिहाड़ सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
यह मामला वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब बंद हो चुकी आबकारी नीति के डिजाइन और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के इर्द-गिर्द घूमता है। यह कार्रवाई उपराज्यपाल वी के सक्सेना की नीति की कथित विसंगतियों की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद की गई। ईडी ने 17 अगस्त, 2022 की सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर अपनी कार्यवाही शुरू की, और इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानूनी जांच जारी रखी।