दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका का विरोध किया

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका का यहां एक अदालत के समक्ष आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में विरोध किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि समाचार पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार फैलाने के लिए धन मिला था।

एक संक्षिप्त सुनवाई में, पुलिस ने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष आवेदन की स्थिरता पर सवाल उठाया और याचिका को खारिज करने की मांग की।

चक्रवर्ती की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि प्राथमिकी में उनका नाम आरोपी के रूप में नहीं है।

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वकील ने कहा, “चक्रवर्ती की न्यूज़क्लिक में केवल 0.09 प्रतिशत हिस्सेदारी है, और प्रबंधन या पत्रकारिता में उनकी कोई भूमिका नहीं है।”

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दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले को 24 नवंबर के लिए स्थगित कर दिया.

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चक्रवर्ती को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के साथ 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

एफआईआर के मुताबिक, न्यूज पोर्टल को बड़ी मात्रा में फंड चीन से “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए आया था।

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इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।

पुलिस ने कहा कि एफआईआर में नामित संदिग्धों और डेटा के विश्लेषण के दौरान सामने आए अन्य लोगों पर 3 अक्टूबर को दिल्ली में 88 स्थानों और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए।

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न्यूज़क्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए।

छापेमारी के बाद दिल्ली-एनसीआर में स्पेशल सेल ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की।

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