दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि उन्होंने आबकारी घोटाला मामले की सीबीआई जांच में सहयोग किया है और किसी भी तलाशी में उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आई है।
सिसोदिया के वकील ने आप नेता की जमानत याचिका पर दलील देते हुए कहा कि उनसे हिरासत में पूछताछ की अब जरूरत नहीं है और उनके भागने का खतरा नहीं है।
उनके वकील ने कहा, “मैं लोक सेवक हूं लेकिन दो अन्य लोक सेवक, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, को गिरफ्तार नहीं किया गया है।”
सिसोदिया के वकील, जिन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, ने आगे कहा कि उनके खिलाफ घूस लेने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है और आबकारी नीति में बदलाव विशुद्ध रूप से सामान्य प्रक्रिया में है।
उन्होंने कहा कि आबकारी नीति में बदलाव का मामला दिल्ली उपराज्यपाल और वित्त सचिव सहित अन्य के पास गया।