दिल्ली कोर्ट का आदेश: अदालत की अवमानना पर चारों आरोपियों को पूरे दिन हाथ उठाकर खड़ा रहने की सज़ा

दिल्ली की एक अदालत में अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब चार आरोपियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए पूरे दिन कोर्ट में हाथ ऊपर उठाकर खड़े रहने का आदेश दिया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ गोयल ने 15 जुलाई को यह आदेश दिया। वह 2018 के एक शिकायत मामले की सुनवाई कर रहे थे, जो इस समय प्री-चार्ज एविडेंस के स्तर पर है।

अदालत के आदेश के अनुसार, आरोपियों को अपनी जमानत पेश करनी थी, लेकिन 10 बजे से 11:40 बजे के बीच दो बार बुलाने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने आदेश में लिखा, “पिछली सुनवाई की तारीख पर पारित आदेश की अवहेलना करते हुए अदालत का समय नष्ट करने के लिए, आरोपी व्यक्तियों को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया जाता है और आईपीसी की धारा 228 (न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या बाधा डालना) के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। उन्हें आदेशित किया जाता है कि वे इस अदालत के उठने तक सीधे हाथ ऊपर उठाकर अदालत में खड़े रहें।”

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मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की गई है।

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