दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को लाल किले ब्लास्ट मामले में आरोपी डॉ. शाहीन सईद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की कस्टडी के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दे दी।
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चड्ढा ने यह आदेश डॉ. सईद की उस अर्जी पर दिया जिसमें उन्होंने कस्टडी के दौरान अपने अधिवक्ता से मुलाकात की इजाज़त मांगी थी। अदालत को बताया गया कि अधिवक्ता राहुल साहनी ने गुरुवार को एक और आवेदन दायर कर मुलाकात की मांग की थी।
अदालत ने कहा, “प्रस्तुत दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह अर्जी स्वीकार की जाती है और अधिवक्ता राहुल साहनी को 15 जनवरी 2026 को शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच एनआईए कस्टडी में डॉ. शाहीन सईद से 15 मिनट के लिए मिलने की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।”
इससे एक दिन पहले अदालत ने डॉ. सईद की एनआईए कस्टडी को तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया था।
गौरतलब है कि 10 नवंबर 2025 को लाल किले के बाहर एक कार में विस्फोट हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। एजेंसी के अनुसार, उस कार को आत्मघाती हमलावर उमर-उल-नबी चला रहा था।
NIA ने इस मामले में अब तक नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच आतंकवाद निरोधक कानून UAPA समेत अन्य धाराओं के तहत की जा रही है।

