दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अक्टूबर तक टाल दी है। जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था और आगे की कार्यवाही होने तक वह न्यायिक हिरासत में हैं।
यह स्थगन इसलिए हुआ क्योंकि विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल, जो बुधवार को जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले थे, ने तय बहस के बिना मामले को 10 दिनों के लिए टालने का फैसला किया।
जैन के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज 2017 की एफआईआर से जुड़ा है। ईडी की संलिप्तता और उसके बाद के आरोप इस आरोप पर आधारित हैं कि जैन ने कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन किया।