अदालत ने हाजिर न होने पर आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है

एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत के समक्ष बार-बार उपस्थित होने से बचने के लिए एक आरोपी पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

अदालत संजीव चड्ढा के खिलाफ केशव पुरम पुलिस स्टेशन में दर्ज 2019 मामले की सुनवाई कर रही थी, जो आरोपों पर दलीलें सुनने के चरण में है।

13 दिसंबर, 2023 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या अरोड़ा ने कहा कि चड्ढा को अपनी गैर-उपस्थिति से असुविधा के लिए बिना शर्त माफी मांगने के लिए उनकी अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। इसने ट्रायल कोर्ट को मामले को आगे बढ़ाने का भी निर्देश दिया था।

यह देखते हुए कि चड्ढा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश हुए थे, मजिस्ट्रेट ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी संजीव चड्ढा को किसी न किसी बहाने से अपनी शारीरिक उपस्थिति से बचने की आदत है। इसे अदालत की फाइल से देखा जा सकता है।”

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19 फरवरी को पारित एक आदेश में, मजिस्ट्रेट ने कहा कि चड्ढा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे थे।

अदालत ने कहा, “आरोपी के आचरण को देखते हुए, उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, जिसे दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) उत्तरपश्चिम में भुगतान करना होगा।”

मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 5 अप्रैल को पोस्ट किया गया है।

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