हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपराध की गंभीरता किशोर को जमानत अस्वीकार करने के लिए एक प्रासंगिक विचार नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की पीठ विशेष न्यायाधीश (POCSO) अधिनियम द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देने वाले आपराधिक पुनरीक्षण से निपट रही थी, जिसके तहत अपीलीय अदालत ने आपराधिक अपील को खारिज
