पत्नी की मौत प्राकृतिक नहीं, शव में ऑर्गेनो-क्लोरो कीटनाशक मिला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए अपने फैसले में अपनी पत्नी मुनीषा की दहेज हत्या के मामले में आरोपी वीरेश कुमार उर्फ ​​वीरेश सिंह की आरोप मुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की अध्यक्षता वाली अदालत ने पाया कि आवेदक की पत्नी की मौत प्राकृतिक नहीं थी, उसके शव में ऑर्गेनो-क्लोरो कीटनाशक की मौजूदगी का हवाला देते हुए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। फैसले में उसकी मौत के इर्द-गिर्द की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पूरी सुनवाई की जरूरत पर जोर दिया गया है।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला वीरेश कुमार की पत्नी मुनीषा की मौत के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसका शव गाजियाबाद स्थित उनके आवास पर संदिग्ध हालत में मिला था। शुरुआती जांच के मुताबिक, मुनीषा एक बंद कमरे में सोफे पर बैठी मिली थी और उसका एक पैर सेंटर टेबल पर था। कमरे की बालकनी का दरवाजा खुला था और छत का पंखा चल रहा था। कथित तौर पर 20 अप्रैल, 2017 को शव मिलने से दो दिन पहले ही उसकी मौत हो गई थी।

मुनीषा के पिता नीरज सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी की हत्या वीरेश कुमार और उसके सह-आरोपी ने की है, जो दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि वीरेश और उसके साथियों ने मुनीषा के साथ क्रूरता की, जिसके कारण संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई।

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मुख्य साक्ष्य और कानूनी मुद्दे:

– जहर की मौजूदगी: 9 मई, 2017 की विसरा रिपोर्ट में मुनीषा के पेट, आंत, लीवर, किडनी और तिल्ली में ऑर्गेनो-क्लोरो कीटनाशक की मौजूदगी का पता चला, जिससे जहर के सेवन का संकेत मिलता है। यह मौत के अप्राकृतिक कारण को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण सबूत बन गया।

– मेडिकल रिपोर्ट में विसंगति: जबकि बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मुनीषा की मौत मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कारण हुई, बाद की मेडिकल रिपोर्ट विरोधाभासी थीं। फोरेंसिक रिपोर्ट दिल के दौरे से मौत को निर्णायक रूप से साबित करने में विफल रही, जिसके कारण अदालत ने मौत के प्राकृतिक कारण को खारिज कर दिया।

– आरोप मुक्त करने के लिए तर्क: वीरेश कुमार ने दो मामलों में खुद का प्रतिनिधित्व किया और दूसरे में अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी पत्नी की मौत मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कारण स्वाभाविक थी, और कीटनाशक की उपस्थिति जानबूझकर जहर देने के बजाय पर्यावरणीय जोखिम के कारण हो सकती है।

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अदालत की टिप्पणियां और निर्णय:

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 के तहत आरोपों के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। अदालत ने नोट किया:

“आवेदक-व्यक्तिगत रूप से अदालत को यह समझाने में सक्षम नहीं है कि उसकी पत्नी की मृत्यु प्राकृतिक परिस्थितियों में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के कारण हुई थी, न कि कीटनाशकों के सेवन के कारण। इसलिए, अदालत का मानना ​​है कि आवेदक की पत्नी की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी।”

न्यायालय ने आगे बताया कि इस स्तर पर, अधिकार क्षेत्र केवल यह निर्धारित करने तक सीमित है कि मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति शमशेरी ने टिप्पणी की:

“निर्मुक्ति के स्तर पर और/या धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, न्यायालय के पास बहुत सीमित अधिकार क्षेत्र है और उसे इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि ‘क्या अभियुक्त के खिलाफ आगे की कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसके लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है या नहीं।’”

न्यायालय ने प्राकृतिक मृत्यु के बारे में बचाव पक्ष के तर्क को भी अपर्याप्त पाया, क्योंकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि मुनीषा कीटनाशकों के महत्वपूर्ण उपयोग वाले क्षेत्रों के संपर्क में थी।

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वकील और शामिल पक्ष:

– आवेदक (अभियुक्त): वीरेश कुमार उर्फ ​​वीरेश सिंह, जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं और अधिवक्ता राजीव लोचन शुक्ला और उमा दत्त त्रिपाठी ने किया।

– विपक्षी पक्ष (राज्य): उत्तर प्रदेश राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अनुराग पाठक, शशिकांत शुक्ला और सरकारी अधिवक्ता ने किया।

– शिकायतकर्ता: मृतक के पिता नीरज सिंह, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अनुराग पाठक कर रहे हैं।

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