पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील की हिरासत में मार पीट मामले में एक दिन कि हड़ताल का आवाहन किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक वकील के खिलाफ हिरासत में हिंसा और यौन उत्पीड़न के मामले में कथित पुलिस निष्क्रियता के प्रति निंदा व्यक्त की है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के आदेश के बावजूद जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में विफल रहने के लिए जिला मुक्तसर साहिब के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को निलंबित करने का आग्रह किया है।

अपने पत्र में एसोसिएशन का दावा है कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के बजाय पीड़ित-वकील पर शिकायत वापस लेने का दबाव डाला गया है. इसके अलावा, उनके परिवार के सदस्यों को इस मामले पर कथित तौर पर धमकियां मिली हैं।

READ ALSO  लव जिहाद कानून को लेकर गुजरात सरकार को हाई कोर्ट से झटका

वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए बार एसोसिएशन का कहना है कि ऐसी घटनाएं न केवल व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं बल्कि न्याय वितरण प्रणाली को भी कमजोर करती हैं। नतीजतन, उन्होंने निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की गारंटी के लिए जांच को मुक्तसर साहिब जिले से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

Also Read

READ ALSO  बेलगावी में निर्वस्त्रता की घटना पर अंतिम रिपोर्ट महीने के अंत तक: कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

वकील के प्रति एकजुटता दिखाते हुए बार एसोसिएशन ने 26 सितंबर को नो-वर्क डे घोषित किया है। इस फैसले का उद्देश्य मामले पर ध्यान आकर्षित करना और न्याय की आवश्यकता पर जोर देना है।

इस घटना से कानूनी पेशेवरों में व्यापक आक्रोश फैल गया है और कई लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। वकील समुदाय कथित अपराधियों के लिए गहन जांच और उचित सजा के साथ-साथ भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के उपायों की अपेक्षा करता है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles