कोर्ट ने यूपी में गोकशी के मामलों में आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश को बरकरार रखा

एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत एक आरोपी की संपत्ति की कुर्की के आदेश को बरकरार रखा।

फैसले का स्वागत करते हुए बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा बड़ा मामला है जहां अदालत ने संपत्ति की कुर्की की मंजूरी दी है.

एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा कि गुलावठी इलाके में गौहत्या के मामलों में आरोपी मकसूद की 9.18 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।

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आरोपी ने कोर्ट को बताया कि उक्त संपत्ति उसके पिता ने बनवाई थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी.

लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण बड़े माफिया और गैंगस्टर भाग रहे हैं। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी मकसूद के घर की कुर्की के आदेश की पुष्टि की है और इस इमारत को आम जनता के उपयोग के लिए लाया जाएगा।

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एसएसपी श्लोक कुमार के मुताबिक मकसूद के खिलाफ गोहत्या और नशा बेचने जैसे संगीन अपराधों में मामले दर्ज हैं.

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