नये पासपोर्ट की अनुमति की मांग वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस

 दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नये पासपोर्ट जारी करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी।

सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि मामला 2018 से लंबित है और राहुल गांधी के वकील हमेशा कोर्ट में उपस्थित होते हैं। ये पासपोर्ट से जुड़ा मामला है। राइट टू ट्रैवल मौलिक अधिकार है।

राहुल गांधी ने ये अर्जी नेशनल हेराल्ड मामले में दाखिल की है। राहुल गांधी ने संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब वे नया पासपोर्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं।

नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की है। इस मामले में कोर्ट ने दिसंबर, 2015 में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत दूसरे आरोपितों को जमानत दी थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अपनी याचिका में स्वामी ने लिखा है कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया है।

स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है। जिन दस्तावेजों की स्वामी मांग कर रहे हैं, वह कांग्रेस पार्टी और एजेएल के गोपनीय दस्तावेज हैं। यह दस्तावेज स्वामी को नहीं दिए जाने चाहिए।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles