यूपी कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप, अपहरण के आरोप में पुरुष, महिला को 10 साल की जेल की सजा सुनाई

एक सरकारी वकील ने कहा कि यहां की एक अदालत ने पांच साल पहले एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए एक महिला और एक पुरुष को शनिवार को दस साल कैद की सजा सुनाई।

विशेष सरकारी वकील कोलेश्वर नाथ पांडेय ने कहा, “अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने शनिवार को शाहजहाँ बेगम (50) को एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और 32 वर्षीय असलम को उस लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया।”

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति की सिफारिश की

उन्होंने कहा, “अदालत ने महिला पर 16,000 रुपये और असलम पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”

Play button

पांडे के मुताबिक, यह घटना दिसंबर 2018 की है जब बेगम ने 17 साल की एक लड़की का अपहरण कर लिया और उसे असलम के साथ भेज दिया जिसने उसके साथ दो दिनों तक कैद में रखा।

इस मामले में जिले के चौरी थाने में आईपीसी और पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

READ ALSO  क्या हुआ जब वर्चुअल सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का संपर्क टूट गया

पुलिस ने जांच के बाद बेगम और असलम के खिलाफ अपहरण और बलात्कार की चार्जशीट दायर की।

Related Articles

Latest Articles