कोर्ट ने बायजू को निवेशकों के जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 28 मार्च तक का समय दिया है

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को एडटेक प्रमुख बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को कुछ निवेशकों द्वारा दायर जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया।

बायजू ने एक बयान में कहा, असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में निवेशकों द्वारा 23 फरवरी को पारित प्रस्तावों के खिलाफ रोक जारी है, और “उन प्रस्तावों में से किसी को भी प्रभावी नहीं किया जा सकता है”।

कंपनी ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।

बायजू के प्रमुख निवेशक – प्रोसस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक XV – ने बेंगलुरु में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का रुख किया था।

ट्रिब्यूनल ने बायजू को निर्देश दिया था कि राइट्स इश्यू से प्राप्त आय (लगभग $250-$300 मिलियन) को निवेशकों के साथ मामले के निपटारे तक एक अलग खाते में रखा जाए

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने शराब बिक्री केन्द्रों पर आयु सत्यापन अनिवार्य करने पर केन्द्र से जवाब मांगा

Also Read

READ ALSO  एमआरपी से 70 रुपये ज़्यादा चार्ज करने के लिए 50000 रुपये का हर्जाना दे- उपभोक्ता कोर्ट ने फ्लिपकार्ट और विक्रेता को दिया आदेश

इस बीच, एक अलग मामले में, ट्रिब्यूनल 20 मार्च तक बायजू के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की याचिका के संबंध में सुनवाई समाप्त करने की राह पर है।

विवाद की जड़ बीसीसीआई द्वारा बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में निहित है, यह कदम 158 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण उठाया गया है।

पूरी सुनवाई के दौरान, बायजूज़ ने लगातार बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त की।

READ ALSO  धर्मांतरण प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा में विवाह पंजीकरण से मना नहीं कर सकते अधिकारी- इलाहाबाद HC का आदेश

हालांकि, सूत्रों ने कहा कि बीसीसीआई ने कार्यवाही के दौरान सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सहमति या इच्छा का कोई संकेत नहीं दिया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles