कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को एडटेक प्रमुख बायजू की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को कुछ निवेशकों द्वारा दायर जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया।
बायजू ने एक बयान में कहा, असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में निवेशकों द्वारा 23 फरवरी को पारित प्रस्तावों के खिलाफ रोक जारी है, और “उन प्रस्तावों में से किसी को भी प्रभावी नहीं किया जा सकता है”।
कंपनी ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
बायजू के प्रमुख निवेशक – प्रोसस, जनरल अटलांटिक, सोफिना और पीक XV – ने बेंगलुरु में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) का रुख किया था।
ट्रिब्यूनल ने बायजू को निर्देश दिया था कि राइट्स इश्यू से प्राप्त आय (लगभग $250-$300 मिलियन) को निवेशकों के साथ मामले के निपटारे तक एक अलग खाते में रखा जाए
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इस बीच, एक अलग मामले में, ट्रिब्यूनल 20 मार्च तक बायजू के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की याचिका के संबंध में सुनवाई समाप्त करने की राह पर है।
विवाद की जड़ बीसीसीआई द्वारा बायजू के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में निहित है, यह कदम 158 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण उठाया गया है।
पूरी सुनवाई के दौरान, बायजूज़ ने लगातार बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अपनी प्राथमिकता व्यक्त की।
हालांकि, सूत्रों ने कहा कि बीसीसीआई ने कार्यवाही के दौरान सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सहमति या इच्छा का कोई संकेत नहीं दिया।