हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

  मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की अदालत ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की चौपाल तहसील के कई गांवों के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है।

  इन गांवों में शिला, बडलोग, शप्रा, कोट, नाहर, थालोग, गगना और बगाना शामिल हैं, जहां स्थानीय लोग लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे हैं।

कार्यवाही के दौरान, अदालत ने टिप्पणी की, “हम लोगों को प्यासा नहीं रख सकते,” जिससे पानी के मौलिक अधिकार पर प्रकाश डाला गया। अदालत ने निर्देश दिया कि प्रतिवादियों, कार्यकारी अभियंता नेरवा और अधीक्षक अभियंता रोहड़ू-4 को महाधिवक्ता के कार्यालय के माध्यम से सूचित किया जाए। 

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इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। यह निर्देश चल रही जल योजना परियोजना की गुणवत्ता के बारे में स्थानीय निवासियों की शिकायतों के बाद आया है, जिसके बारे में उनका दावा है कि यह उनकी कठिनाइयों को प्रभावी ढंग से कम करने में विफल रही है।

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