ई-नीलामी के समय बकाया न होने पर ठेका नहीं रोक सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ई-नीलामी के समय यदि कोई देय बाकी नहीं है और बाद में पेनाल्टी लगाई जाती है तो ई-नीलामी प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।

कोर्ट ने मिर्जापुर की चुनार तहसील के बसारतपुर गांव में गंगा नदी में बालू, मोरंग, बजरी खनन ठेका जारी करने तथा दो हफ्ते में अन्य औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मेसर्स हर्ष कांस्ट्रक्शन कंपनी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

READ ALSO  सरकारी कर्मचारियों का मीडिया से मुक्त और सहज रूप से बातचीत करने का चलन - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा, क्या सरकारी कर्मचारी मीडिया से बात कर सकते हैं?

याची का कहना था कि उसकी ई-नीलामी में सर्वोच्च बोली स्वीकार की गई। किंतु कार्य आदेश जारी नहीं किया गया तो याचिका दायर की। सरकारी वकील ने बताया कि याची के खिलाफ जिलाधिकारी मिर्जापुर ने बकाया रहने के कारण 32,21,010 रूपए पेनाल्टी लगाई है। नियमानुसार जिस पर बकाया है वह ई-नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता।

Video thumbnail

कोर्ट ने पूछा क्या नीलामी के समय बकाया था उस पर जवाब नहीं मिला। याची ने कहा यह कार्यवाही बाद में की गई, जिसमें पेनाल्टी लगी है। जिस पर कोर्ट ने ई-नीलामी का ठेका जारी करने का निर्देश दिया है।

READ ALSO  गाजीपुर कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद मुख्तार अंसारी के भाई की लोकसभा सीट जानी तय

हिन्दुस्थान समाचार

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles