हाल के एक ऐतिहासिक फैसले में, कोलकाता में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ एक शिकायत में श्रीनिबास दत्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। इस मामले में नीति परिवर्तन, कैशलेस लाभ से इनकार और कथित अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित मुद्दे शामिल थे। पॉलिसीधारक श्रीनिबास दत्ता ने
