अलवर| रामगढ़ के नौगांवा थाना क्षेत्र की सम्मनबास चौकी के हेड कांस्टेबल को दस हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर एसीबी विशेष न्यायालय ने चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। एक केस में छह लोगों को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में हेड कांस्टेबल ने रिश्वत मांगी थी।
हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह को 24 अक्टूबर 2015 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दस हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। परिवादी रशीद खान निवासी रूपवास के परिवारजनों के खिलाफ थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। उस केस की जांच ओमवीर सिंह को दी गई थी। हेड कांस्टेबल ओमवीर सिंह ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में तीन महिलाएं और तीन पुरुषों को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में परिजनों से दस हजार रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। परेशान होकर परिवादी रशीद ने मामले की सूचना एसीबी को दी थी। एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाया। जिसमे मामला सही पाया गया।
हिन्दुस्थान समाचार