न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद या दुस्साहस में नहीं बदलना चाहिए: सीजेआई बी.आर. गवई

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई ने शुक्रवार को संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायिक सक्रियता की महत्ता को रेखांकित किया, लेकिन इसके दुरुपयोग को लेकर भी चेतावनी दी कि इसे न्यायिक अतिरेक या “न्यायिक आतंकवाद” का रूप नहीं लेने देना चाहिए।

नागपुर जिला अदालत बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए, सीजेआई गवई ने भारतीय लोकतंत्र के तीन स्तंभों — विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका — के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, “तीनों संस्थाओं को उनके सीमित अधिकार और दायरे दिए गए हैं। उन्हें कानून की मर्यादा में रहकर कार्य करना चाहिए।”

प्रधान न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया कि न्यायपालिका को तब हस्तक्षेप करने का अधिकार है जब संसद अपने कानूनी दायरे से बाहर जाती है। लेकिन उन्होंने आगाह किया, “हालांकि न्यायिक सक्रियता का बने रहना तय है, फिर भी इसे न्यायिक दुस्साहस और न्यायिक आतंकवाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”

पिछले महीने भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालने वाले सीजेआई गवई ने दोहराया कि न्यायिक सक्रियता संविधान की मूल आत्मा और सभी वर्गों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

अपने भाषण में उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक महान समाज सुधारक और विधिवेत्ता बताया। उन्होंने कहा, “हमारा पूरा राष्ट्र डॉ. अंबेडकर का लोकतंत्र और विधिक ढांचे के निर्माण में दिए गए अपार योगदान के लिए ऋणी है।”

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सीजेआई गवई ने नागपुर बार की समावेशी भावना की भी सराहना करते हुए उसे “सबसे धर्मनिरपेक्ष बार” करार दिया। उन्होंने कहा, “मैंने देखा है कि हिंदू वकील मुसलमान समुदाय के मामलों के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं, और मुसलमान वकील हिंदू समुदाय के लिए। यही है भारत के धर्मनिरपेक्षता की असली आत्मा।”

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