कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 47 से अधिक के घायल होने की घटना पर गुरुवार को तात्कालिक सुनवाई के लिए सहमति दे दी है।
यह मामला आज सुबह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी की खंडपीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया। राज्य की ओर से महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी पेश हुए और अदालत को बताया कि राज्य सरकार इस दुखद घटना को लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रही है।
महाधिवक्ता ने कहा, “हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। हम एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मैं निर्देश प्राप्त करूंगा और जो तथ्यात्मक रूप से हुआ है, वही अदालत के समक्ष रखूंगा। हम केवल सहायता कर रहे हैं, कोई विरोधात्मक रुख नहीं है। हम राज्य के हर नागरिक की तरह ही चिंतित हैं। यदि कोई सुझाव हो, तो हमें दें।”
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई आज दोपहर 2:30 बजे करने का निर्णय लिया।
घटना की पृष्ठभूमि
यह दुखद भगदड़ बुधवार, 4 जून को उस समय हुई जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की पहली आईपीएल खिताबी जीत के जश्न में हजारों की संख्या में लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एकत्र हो गए थे। टीम के स्टेडियम पहुंचकर प्रशंसकों से मिलने का कार्यक्रम तय था।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शुरुआत में कार्यक्रम में प्रवेश के लिए टिकट निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में कथित रूप से यह घोषणा की गई कि प्रवेश निशुल्क होगा। इसके चलते भारी भीड़ स्टेडियम के गेट पर उमड़ पड़ी और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई।
इस हादसे के बाद पूरे शहर में शोक और आक्रोश की लहर फैल गई है। राज्य सरकार ने पहले ही इस घटना की जांच के लिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं।
हाईकोर्ट में आज दोपहर होने वाली सुनवाई के बाद इस मामले में आगे की जानकारी सामने आने की संभावना है।