हाल ही में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि डेमोंस्ट्रेटर और सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण असंवैधानिक है। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित आपत्तिजनक नोट-2 को चुनौती
