विशेष कानूनों के तहत राज्य के विरुद्ध अपराधों में जमानत देते समय अदालतों को असाधारण सावधानी और कठोर जांच की आवश्यकता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाकर किए गए एक घातक आईईडी विस्फोट में शामिल होने के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर जमानत की आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने विशेष/सत्र न्यायाधीश, रायपुर के आदेश को बरकरार रखते हुए यह पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करती है, जिससे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) की धारा 43D(5) के तहत जमानत पर वैधानिक रोक लागू होती है।

अदालत ने कहा कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराधों के गंभीर आरोपों से जुड़े मामलों में, लंबे समय तक हिरासत में रखने या सामाजिक-आर्थिक कठिनाई के दावों को जमानत देने का आधार नहीं बनाया जा सकता, जब आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाएं।

मामले की पृष्ठभूमि

अभियोजन का मामला 17 नवंबर, 2023 की एक घटना से संबंधित है। लगभग 3:40 बजे, मतदान ड्यूटी समाप्त होने के बाद, एक सुरक्षा बल की टीम लौट रही थी, जब बड़ेगोबरा के पास जानबूझकर एक आईईडी विस्फोट किया गया। यह विस्फोट जान से मारने के इरादे से किया गया था, और इसके परिणामस्वरूप आई.टी.बी.पी. के कांस्टेबल जोगेंद्र कुमार की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

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एक शिकायत के आधार पर, थाना मैनपुर, जिला गरियाबंद में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। अपीलकर्ता, धनेश राम ध्रुव @ गुरुजी, अन्य आरोपियों के साथ, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 147, 148, 149, 302, 307, 120-बी, 121, और 121-ए; UAPA की धाराओं 16, 17, 18, 20, 23, 38, 39, और 40; विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धाराओं 4, 5, और 6; और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धाराओं 25 और 27 के तहत आरोपित किया गया था। अपीलकर्ता की जमानत याचिका 21 फरवरी, 2025 को विशेष/सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में वर्तमान अपील दायर की गई।

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पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता के वकील, श्री जितेंद्र शुक्ला ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल एक निर्दोष हेडमास्टर है जिसे केवल संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उन्होंने दलील दी कि अपीलकर्ता को घटना से जोड़ने वाला कोई ठोस या विश्वसनीय सबूत नहीं है और उसके कब्जे से COVID-19 से संबंधित एक पुस्तिका और एक पैम्फलेट को छोड़कर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है और उसके लंबे समय तक जेल में रहने से उन्हें अपूरणीय कठिनाई हो रही है।

प्रतिवादी/एनआईए के वकील, श्री बी. गोपा कुमार ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जांच से नक्सली अभियानों में अपीलकर्ता की सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता का पता चला है। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी) द्वारा अंजाम दिए गए “आतंकवाद के एक जघन्य और गंभीर कृत्य” से उत्पन्न हुआ है। एनआईए के वकील ने जोर देकर कहा कि अपीलकर्ता ने आतंकवादी कृत्य के लिए रसद, सामग्री और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह अन्य आरोपी माओवादियों से जुड़ा था। अभियोजन पक्ष के मामले को Cr.P.C. की धारा 164 के तहत दर्ज आठ गवाहों के बयानों का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने सीपीआई (माओवादी) कैडरों के साथ अपीलकर्ता की संलिप्तता, बैठकों में भाग लेने और रसद व वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में गवाही दी थी।

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अदालत का विश्लेषण और निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने वैधानिक ढांचे, विशेष रूप से UAPA की धारा 43D(5) की सावधानीपूर्वक जांच की, जो अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत आरोपित अभियुक्त को जमानत देने पर एक विशिष्ट रोक लगाती है। यह प्रावधान कहता है कि यदि अदालत, केस डायरी या आरोप-पत्र का अवलोकन करने पर, “इस राय पर पहुंचती है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप के प्रथम दृष्टया सही होने के लिए उचित आधार हैं,” तो अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा।

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वटाली मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि जमानत के स्तर पर, अदालत को एक विस्तृत जांच नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोप रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से प्रथम दृष्टया समर्थित हैं या नहीं।

आरोप-पत्र और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री की समीक्षा करने पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक एक प्रथम दृष्टया मामला प्रस्तुत किया है। फैसले में कहा गया है:

“पक्षों के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों, आरोप-पत्र और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के सावधानीपूर्वक विचार, साथ ही अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए अपराधों की प्रकृति और गंभीरता के अवलोकन पर, इस अदालत की राय है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की बड़ी साजिश में संलिप्तता को प्रथम दृष्टया स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री रखी है, जिसमें वह आईईडी विस्फोट भी शामिल है जिसके परिणामस्वरूप एक सुरक्षाकर्मी की मृत्यु हुई।”

अदालत ने पाया कि प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के साथ अपीलकर्ता का कथित जुड़ाव, रसद सहायता प्रदान करने में उसकी भूमिका, और साजिश की बैठकों में उसकी भागीदारी गवाहों के बयानों और दस्तावेजी सबूतों से पुष्ट होती है।

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अदालत का फैसला

अपने निष्कर्षों के आलोक में, हाईकोर्ट ने माना कि UAPA की धारा 43D(5) के तहत वैधानिक रोक लागू होती है। अदालत ने कहा:

“गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43-डी(5) के तहत वैधानिक रोक के मद्देनजर, यह अदालत रिकॉर्ड पर रखी गई उन सामग्रियों को हल्के में नहीं ले सकती है जो इस स्तर पर, अपीलकर्ता के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करती हैं। केवल लंबे समय तक हिरासत में रहना या सामाजिक-आर्थिक कठिनाई राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराधों से जुड़े गंभीर और संगीन आरोपों पर भारी नहीं पड़ सकती।”

विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश में कोई “त्रुटि, विकृति, या अवैधता” न पाते हुए, हाईकोर्ट ने आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। हालांकि, इसने निचली अदालत को निर्देश दिया कि यदि अपीलकर्ता सहयोग करता है तो मुकदमे को शीघ्रता से, अधिमानतः छह महीने के भीतर समाप्त करने का गंभीर प्रयास करे।

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