अस्थायी अतिथि व्याख्याताओं की जगह अधिक योग्य उम्मीदवार आ सकते हैं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तदर्थ नियुक्तियों पर अपील खारिज की

बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अतिथि व्याख्याता की अपील खारिज कर दी, जिसमें सरकार की उस नीति को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत अस्थायी अतिथि व्याख्याताओं की जगह उच्च योग्यता वाले नए उम्मीदवार रखे जा सकते हैं। मामले, 2024 के डब्ल्यूए नंबर 729 का फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने किया, जिन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में योग्य और सक्षम संकाय के पक्ष में नीतियों को लागू करने के राज्य के अधिकार को बरकरार रखा।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता गायत्री शर्मा, जो वर्तमान में रायपुर के शासकीय डॉ. राधाबाई नवीन गर्ल्स कॉलेज में राजनीति विज्ञान की अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं, ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पहले के फैसले के खिलाफ अपील की। ​​शर्मा की याचिका में अपनी स्थिति को सुरक्षित करने की मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार की हालिया अतिथि व्याख्याता नीति ने मौजूदा न्यायिक आदेश का उल्लंघन किया है, जो उनकी भूमिका को किसी अन्य अतिथि व्याख्याता द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से बचाता है।

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2022 में, शर्मा ने अदालत में सफलतापूर्वक याचिका दायर की थी, ताकि उनके स्थान पर अन्य अतिथि व्याख्याताओं को नियुक्त न किया जा सके, बशर्ते कि उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन संबंधी शिकायत दर्ज न की गई हो। हालांकि, जून 2024 में, राज्य सरकार ने एक संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति पेश की, जिसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मानकों का अनुपालन अनिवार्य किया गया।

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कानूनी मुद्दे और तर्क

इस मामले में कानूनी तर्क पहले के न्यायिक संरक्षण आदेशों की प्रवर्तनीयता और राज्य किस हद तक योग्यता के आधार पर अतिथि व्याख्याताओं के कार्यकाल को प्रभावित करने वाली नीतियों को लागू कर सकता है, इस पर केंद्रित थे। शर्मा के वकील, श्री मतीन सिद्दीकी ने तर्क दिया कि नई नीति ने उनके पद की रक्षा करने वाले अदालत के पिछले आदेश का खंडन किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि 2022 के आदेश की अपील या संशोधन नहीं किया गया था, इस प्रकार यह अंतिम हो गया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि 2024 की नीति ने इन सुरक्षाओं की अनुचित रूप से उपेक्षा की और तर्क दिया कि अतिथि व्याख्याता पदों के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाना चाहिए था।

इसके विपरीत, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री वाई.एस. ठाकुर ने तर्क दिया कि पहले के आदेश ने राज्य को शर्मा की जगह समान योग्यता वाले अतिथि व्याख्याताओं को नियुक्त करने से रोका था और सरकार को संशोधित नीतियों के माध्यम से नए शैक्षिक मानकों को लागू करने से नहीं रोका था। उन्होंने कहा कि अतिथि व्याख्याता की भूमिका स्वाभाविक रूप से अस्थायी थी, जिसमें प्रत्येक सत्र में यूजीसी योग्यता और नीति अनुपालन के अनुसार पुनर्नियुक्ति की आवश्यकता होती है।

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न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

न्यायालय ने पाया कि यूजीसी मानकों का पालन करने की आवश्यकता वाली 2024 की नीति उचित थी और उच्च शिक्षा में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के राज्य के उद्देश्य के अनुरूप थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने पीठ का फैसला सुनाते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के एक उदाहरण का हवाला दिया और स्थायी रोजगार और तदर्थ नियुक्तियों के बीच अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार द्वारा लाई गई एक बाद की नीति जो अस्थायी/तदर्थ प्रकृति के पद पर नियुक्ति के संबंध में बेहतर और उच्च योग्यता प्रदान करती है, उसे मनमाना या अनुचित नहीं माना जा सकता है।”

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अतिथि व्याख्याताओं के लिए न्यायिक संरक्षण, जैसा कि 2022 के आदेश में दिया गया है, केवल समान योग्यता वाले लोगों द्वारा प्रतिस्थापन के लिए विस्तारित है, न कि राज्य के वैध नीति संशोधन के माध्यम से बढ़ी हुई योग्यता वाले उम्मीदवारों को नियुक्त करने के अधिकार के लिए।

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पीठ ने यूजीसी विनियमों द्वारा उल्लिखित शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने के महत्व को आगे समझाया। इसने जोर दिया कि अधिक योग्य व्याख्याताओं को नियुक्त करने की सरकार की पहल शैक्षिक गुणवत्ता और अंततः छात्रों के सर्वोत्तम हित में थी।

निर्णय से मुख्य उद्धरण

– न्यायिक निर्णयों में संदर्भ के महत्व का संदर्भ देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की, “पूर्वानुमान का पालन केवल तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि यह न्याय का मार्ग प्रशस्त करता हो।”

– न्यायालय ने यह भी कहा कि “राज्य ने छात्रों के व्यापक हित में विनियमन 2018 का पालन करते हुए नीति तैयार की है।”

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