छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जनहित के मुद्दे पर कैबिनेट के निर्णय में तेजी लाने का निर्देश दिया”

हाल ही में WPPIL संख्या 54/2024 के एक स्वप्रेरणा जनहित याचिका (PIL) मामले में, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जनता को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे को संबोधित करने का आग्रह करने पर कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मामला, जिसे विधि और विधायी मामलों के विभाग को भेजा गया था, के लिए कैबिनेट स्तर पर निर्णय की आवश्यकता थी, जिसमें समाधान के लिए समयसीमा निर्धारित की गई थी।

पृष्ठभूमि

राज्य के भीतर विशिष्ट सार्वजनिक मामलों के शासन में दबावपूर्ण चिंताओं के कारण हाईकोर्ट ने स्वयं एक जनहित याचिका (PIL) के रूप में मामला शुरू किया था। इस तरह के जनहित याचिका मामलों में, न्यायालय व्यापक जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, अक्सर तब हस्तक्षेप करता है जब सरकार की निष्क्रियता या देरी नागरिकों के अधिकारों या कल्याण को प्रभावित करती है।

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प्रतिवादियों में छत्तीसगढ़ राज्य शामिल था, जिसका प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री वाई.एस. ठाकुर कर रहे थे। इस मामले में विभिन्न प्रतिवादियों के लिए कई वकील शामिल हुए: प्रतिवादी 14, 16, 17 और 19 के लिए श्री पंकज अग्रवाल; प्रतिवादी 15 के लिए श्री ए.एस. कछवाहा की ओर से सुश्री श्रुति प्रमार; और प्रतिवादी 23 के लिए डॉ. सुदीप अग्रवाल का प्रतिनिधित्व करने वाली सुश्री विवेक कुमार अग्रवाल।

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मुख्य कानूनी मुद्दे और टिप्पणियाँ

अदालत द्वारा संबोधित प्राथमिक मुद्दा राज्य सरकार द्वारा जनहित चिंता को हल करने के लिए आवश्यक कैबिनेट को प्रस्ताव भेजने में देरी थी। अदालत ने पाया कि विधि और विधायी मामलों के विभाग को संदर्भित करने के बावजूद, समाधान केवल कैबिनेट की कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने अपनी अपेक्षा को रेखांकित किया कि सरकार न केवल मामले की तात्कालिकता को पहचानेगी बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी तेजी लाएगी। अदालत ने टिप्पणी की: “हमें उम्मीद है और भरोसा है कि राज्य सरकार कैबिनेट के समक्ष एक उचित प्रस्ताव भेजकर इस याचिका में शामिल मुद्दे को हल करने के लिए उचित कदम उठाएगी।” यह कथन सार्वजनिक हित के मामलों में अपनी जिम्मेदारियों को तुरंत पूरा करने के लिए कार्यपालिका पर न्यायालय की निर्भरता को उजागर करता है।

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न्यायालय का निर्देश

न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकार कैबिनेट को प्रस्ताव प्रस्तुत करे और यह सुनिश्चित करे कि चार सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए। यह निर्देश नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए कार्यपालिका को जवाबदेह बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को दर्शाता है।

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