सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार मामला मृत्यु दंड के लिए “दुर्लभतम” मानक को पूरा नहीं करता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मृत्यु दंड को पलटा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 7 वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या के दोषी दीपक बघेल को दी गई मृत्यु दंड को पलट दिया। अपराध की गंभीरता को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायशास्त्र में निर्धारित मृत्यु दंड लगाने के लिए आवश्यक “दुर्लभतम” मानक को पूरा नहीं करता है।

पृष्ठभूमि

घटना 28 फरवरी, 2021 को हुई, जब 29 वर्षीय दीपक बघेल ने पीड़िता और उसके छोटे भाई को एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहला-फुसलाकर बुलाया। बाद में उसने उन्हें अलग कर दिया, रेलवे ट्रैक के पास बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके सिर पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए बच्ची के शव को ट्रैक पर रख दिया।

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जांच के बाद, राजनांदगांव में फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने बघेल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 363, 366 और 201 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। मामले को सीआरपीसी की धारा 366 के तहत अनिवार्य पुष्टि के लिए हाईकोर्ट को भेजा गया था।

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संबोधित किए गए प्रमुख कानूनी मुद्दे

1. “दुर्लभतम से दुर्लभ” सिद्धांत के तहत मृत्यु दंड की प्रयोज्यता:

– क्या अपराध की क्रूरता मृत्यु दंड को उचित ठहराती है।

– बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) जैसे मामलों से सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करना, जो मृत्यु दंड को उन मामलों तक सीमित करता है, जहां आजीवन कारावास अपर्याप्त है।

2. कम करने वाले कारकों पर विचार:

– क्या ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के पुनर्वास की संभावना और पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की अनुपस्थिति पर विचार किया।

– कम करने वाले कारकों के खिलाफ गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करना।

3. पुनर्वास और सुधार:

– क्या अभियुक्त की आयु और व्यक्तिगत परिस्थितियाँ सुधार की संभावना की अनुमति देती हैं।

हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मृत्युदंड लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई रूपरेखा के तहत मामले का व्यापक विश्लेषण किया। न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

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1. दुर्लभतम से दुर्लभतम सिद्धांत:

– न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मृत्युदंड केवल उन मामलों के लिए आरक्षित होना चाहिए जहाँ अपराध की गंभीरता इतनी असाधारण हो कि आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त प्रतीत हो।

– न्यायालय फैसला सुनाया: 

“वर्तमान मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में निर्धारित कानून के स्थापित सिद्धांत के मद्देनजर मृत्युदंड दिया जा सकता है।”

2. कम करने वाले कारकों का मूल्यांकन करने में विफलता:

– अपराध के समय बघेल की आयु (29 वर्ष) सुधार की संभावना का संकेत देती है।

– पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति को एक कम करने वाले कारक के रूप में देखा गया।

– ट्रायल कोर्ट वैकल्पिक दंडों, विशेष रूप से पैरोल के बिना आजीवन कारावास का पर्याप्त रूप से आकलन करने में विफल रहा।

3. पुनर्वास और सुधार:

– न्यायालय ने सुधार के लिए अभियुक्त की क्षमता पर विचार करने के महत्व को रेखांकित किया और व्यापक मूल्यांकन नहीं करने के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना की।

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4. मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश:

– निर्णय में निम्नलिखित उदाहरणों का संदर्भ दिया गया:

– बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य: दुर्लभतम से दुर्लभ सिद्धांत की स्थापना की।

– शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ: आनुपातिकता की आवश्यकता और पुनर्वास की संभावना पर प्रकाश डाला।

– शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य: परिस्थितिजन्य मामलों में साक्ष्य की एक पूरी श्रृंखला के महत्व पर बल दिया।

अंतिम निर्णय

हाईकोर्ट ने पैरोल की संभावना के बिना मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि बघेल अपना शेष प्राकृतिक जीवन जेल में बिताएगा। यह निर्णय भारतीय कानून में निहित न्याय, आनुपातिकता और पुनर्वास के सिद्धांतों के अनुरूप है।

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