दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को व्यक्तियों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पारिवारिक संपत्ति विवाद में एफआईआर को खारिज कर दिया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुनमुन सिंह के खिलाफ दायर एक प्राथमिकी (एफआईआर) को खारिज कर दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि दुर्भावनापूर्ण अभियोजन को व्यक्तियों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय का यह निर्णय आपराधिक विविध याचिका संख्या 1741/2023 में आया, जिसमें मुनमुन सिंह ने रोजगार प्राप्त करने में कथित धोखाधड़ी और शैक्षिक अभिलेखों में हेराफेरी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी थी।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला मुनमुन सिंह और उनकी चाची चंद्रकांति देवी से जुड़े पारिवारिक संपत्ति विवाद से उपजा है। मुनमुन सिंह, जिन्हें उनके चाचा लालगोविंद सिंह ने गोद लिया था, ने लालगोविंद के मेडिकल डिस्चार्ज होने के बाद साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में नौकरी हासिल की थी। 2018 में लालगोविंद की मृत्यु के बाद, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिसके कारण चंद्रकांति देवी के पति गोविंद सिंह ने मुनमुन के रोजगार और शैक्षिक रिकॉर्ड में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कई शिकायतें दर्ज कराईं।

मुख्य कानूनी मुद्दे:

1. दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत एफआईआर पंजीकरण की वैधता

2. पिछली कानूनी कार्यवाही में महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाना

3. दीवानी विवादों में आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग

4. आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट की शक्ति का दायरा

न्यायालय का निर्णय और अवलोकन:

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया और एफआईआर और निचली अदालत के आदेश दोनों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

1. दुर्भावनापूर्ण अभियोजन पर:

“इस मामले में यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि जब पति न्यायालय से राहत पाने में विफल रहा, तो उसने अपनी पत्नी को याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए सामने लाया, जिसने अपने पति के निर्देश पर काम किया।”

2. शिकायत की प्रकृति पर:

“शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 और उसका पति मामले में पीड़ित पक्ष नहीं हैं, क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी धोखाधड़ी का आरोप नहीं लगाया गया है। धोखाधड़ी का आरोप एस.ई.सी.एल. या उस स्कूल के खिलाफ है, जिसके रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की बात कही गई है।”

3. आरोपों की विश्वसनीयता पर:

“एफआईआर में लगाए गए आरोप स्वाभाविक रूप से असंभव हैं और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाते हैं।”

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न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल और मनोज कुमार शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य सहित सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि एफआईआर को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग संयम से और दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए।

पक्ष और कानूनी प्रतिनिधि:

– याचिकाकर्ता: मुनमुन सिंह, अधिवक्ता शशि भूषण द्वारा प्रतिनिधित्व

– प्रतिवादी:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, पैनल वकील मलय जैन द्वारा प्रतिनिधित्व

2. चंद्रकांति देवी, अधिवक्ता पुनीत रूपारेल द्वारा प्रतिनिधित्व

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