[चेक बाउंस मामला] सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए नए दिशानिर्देश – धारा 138 एनआई एक्ट मामलों में अनिवार्य होगा नया सिनॉप्सिस प्रारूप, कम्पाउंडिंग मानकों में संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत एक चेक बाउंस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया था। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने कहा कि एक बार जब चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण की वैधानिक उपधारणा उत्पन्न होती है, और हाईकोर्ट अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए निचली अदालतों के तथ्यात्मक निष्कर्षों को विकृति के अभाव में पलट नहीं सकता है। कोर्ट ने देश भर में चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए।

मामले की पृष्ठभूमि

यह अपील संजाबिज तारी (अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता) द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के 16 अप्रैल 2009 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने एकतरफा आदेश में किशोर एस. बोरकर (प्रतिवादी संख्या 1-आरोपी) को बरी कर दिया था, और ट्रायल कोर्ट व सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेशों को उलट दिया था।

मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था कि आरोपी द्वारा एक दोस्ताना ऋण के निर्वहन में जारी किया गया 6,00,000 रुपये का चेक बाउंस हो गया था। ट्रायल कोर्ट ने 30 अप्रैल 2007 के अपने फैसले में आरोपी को यह मानते हुए दोषी पाया कि वह एनआई एक्ट की धारा 118 और 139 के तहत उपधारणाओं का खंडन करने में विफल रहा है। सत्र न्यायालय ने 17 सितंबर 2008 को इस दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि, हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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पक्षकारों की दलीलें

अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता के तर्क: अपीलकर्ता के वकील, श्री अमरजीत सिंह बेदी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने दो निचली अदालतों के सुसंगत तथ्यात्मक निष्कर्षों को पलटकर अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने में गलती की। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो कि शिकायतकर्ता के पास 6,00,000 रुपये का ऋण देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट किया था कि उसने अपने पिता, जो एक कपड़ा व्यापारी हैं, से और अपने द्वारा लिए गए व्यक्तिगत ऋण से पैसे की व्यवस्था की थी। इसके अलावा, आरोपी ने सजा पर बहस के दौरान चेक की राशि का भुगतान करने की तत्परता दिखाई थी, जो दायित्व की स्वीकृति का संकेत देता है।

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प्रतिवादी संख्या 1-आरोपी के तर्क: इसके विपरीत, आरोपी के वकील, श्री अंकित यादव ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता का केवल 2,300 रुपये का मासिक वेतन इतनी बड़ी राशि उधार देने के लिए अपर्याप्त था। उन्होंने रंगप्पा बनाम श्री मोहन मामले का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करने के लिए एक संभावित बचाव पेश कर सकता है। उन्होंने एपीएस फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम शक्ति इंटरनेशनल फैशन लिंकर्स और अन्य का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जब शिकायतकर्ता की वित्तीय क्षमता पर सवाल उठाया जाता है, तो इसे साबित करने का भार वापस शिकायतकर्ता पर आ जाता है। बचाव पक्ष ने कहा कि शिकायतकर्ता को एक खाली चेक केवल बैंक से ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने एनआई एक्ट के अध्याय XVII के पीछे विधायी मंशा को दोहराते हुए अपनी बात शुरू की, जिसका उद्देश्य “देनदारियों के निपटान में चेकों की स्वीकार्यता को बढ़ाना” है।

एनआई एक्ट के तहत उपधारणाएं वैकल्पिक नहीं हैं: पीठ ने दृढ़ता से स्थापित किया कि एक बार जब चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो धारा 118 (कि यह प्रतिफल के लिए था) और धारा 139 (कि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के लिए था) के तहत उपधारणाएं स्वचालित रूप से उत्पन्न होती हैं। कोर्ट ने कहा कि कृष्णा जनार्दन भट बनाम दत्तात्रय जी. हेगड़े में किसी भी विपरीत टिप्पणी को रंगप्पा मामले में एक बड़ी पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।

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आयकर अधिनियम का उल्लंघन ऋण को अमान्य नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के हालिया फैसले (पी.सी. हरि बनाम शाइन वर्गीज और अन्य) को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269SS का उल्लंघन करते हुए 20,000 रुपये से अधिक का नकद लेनदेन ‘कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण’ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 269SS का उल्लंघन केवल आईटी अधिनियम की धारा 271D के तहत दंड को आकर्षित करता है और लेनदेन को “अवैध, अमान्य या वैधानिक रूप से शून्य” नहीं बनाता है।

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का दायरा: कोर्ट ने इस स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि एक पुनरीक्षण अदालत सबूतों का फिर से विश्लेषण नहीं कर सकती है और जब तक कि कोई स्पष्ट विकृति न हो, समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

आरोपी का आचरण और बचाव: पीठ ने आरोपी के इस बचाव को “अविश्वसनीय और बेतुका” पाया कि उसने अपने दोस्त को बैंक से ऋण सुरक्षित करने में सक्षम बनाने के लिए एक खाली हस्ताक्षरित चेक दिया था।

शीघ्र निपटान के लिए नए दिशानिर्देश

चेक बाउंस मामलों की “आश्चर्यजनक रूप से उच्च” लंबितता को स्वीकार करते हुए, कोर्ट ने कई बाध्यकारी निर्देश जारी किए, जिनमें शामिल हैं:

  1. समन की दोहरी तामील: समन न केवल नियमित तरीकों से, बल्कि दस्ती (शिकायतकर्ता द्वारा) और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी तामील किया जाना चाहिए।
  2. ऑनलाइन भुगतान सुविधाएं: जिला अदालतों को आरोपी के लिए प्रारंभिक चरण में चेक राशि का भुगतान करने के लिए समर्पित ऑनलाइन भुगतान लिंक (क्यूआर कोड/यूपीआई) बनाने होंगे।
  3. अनिवार्य सार: प्रत्येक शिकायत के शीर्ष पर प्रमुख विवरणों का एक मानकीकृत सार दाखिल किया जाना चाहिए।
  4. संज्ञान-पूर्व समन नहीं: मजिस्ट्रेटों को शिकायत का संज्ञान लेने से पहले आरोपी को समन जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
  5. संरचित पूछताछ: प्रारंभिक चरण में, ट्रायल कोर्ट आरोपी से चेक, हस्ताक्षर और दायित्व के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सारांश परीक्षण उपयुक्त है या नहीं।
  6. भौतिक अदालतों का उपयोग: समन की तामील के बाद, मामलों को भौतिक अदालतों के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि निपटान को प्रोत्साहित किया जा सके।
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कंपाउंडिंग के लिए संशोधित दिशानिर्देश

कोर्ट ने दामोदर एस. प्रभु मामले में निर्धारित एनआई एक्ट के अपराधों के शमन (कंपाउंडिंग) के लिए 15 साल पुराने दिशानिर्देशों को भी “संशोधित औरปรับ” किया। संशोधित लागतें हैं:

  • कोई लागत नहीं: यदि आरोपी के बचाव साक्ष्य दर्ज होने से पहले चेक राशि का भुगतान किया जाता है।
  • 5% लागत: यदि बचाव साक्ष्य के बाद लेकिन ट्रायल कोर्ट के फैसले से पहले भुगतान किया जाता है।
  • 7.5% लागत: यदि सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट में अपील/पुनरीक्षण में भुगतान किया जाता है।
  • 10% लागत: यदि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भुगतान किया जाता है।
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अंतिम निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी, हाईकोर्ट के बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट और सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा को बहाल कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1-आरोपी को 7,50,000 रुपये का भुगतान 50,000 रुपये की 15 समान मासिक किश्तों में करने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट और जिला अदालतों को 1 नवंबर, 2025 तक नए दिशानिर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया गया है।

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