एनआई एक्ट की धारा 147 का बीएनएसएस पर अधिभावी प्रभाव, किसी भी स्तर पर हो सकता है अपराध का शमन: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत अपराध का शमन (compounding) किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, यहां तक कि एक पुनरीक्षण कार्यवाही (revision proceeding) के दौरान भी, भले ही दोषसिद्धि को अपीलीय अदालत ने बरकरार रखा हो। न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने फैसला सुनाया कि एनआई एक्ट की धारा 147, एक विशेष प्रावधान होने के नाते, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) में अपराधों के शमन के लिए निहित सामान्य प्रावधानों पर एक अधिभावी प्रभाव (overriding effect) रखती है। इसके परिणामस्वरूप, अदालत ने पक्षकारों के बीच समझौता हो जाने के बाद एक याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पेरैयूर के जिला मुंसिफ सह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एस.टी.सी. संख्या 643/2016 में दिए गए एक फैसले से उत्पन्न हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता के. बालचेनियप्पन को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत एक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें एक वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

ट्रायल कोर्ट के फैसले से व्यथित होकर, श्री बालचेनियप्पन ने मदुरै के चतुर्थ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक आपराधिक अपील (सी.ए. संख्या 34/2022) दायर की। 5 अप्रैल, 2025 को अपीलीय अदालत ने अपील खारिज कर दी, जिससे दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि हो गई। इसके बाद, श्री बालचेनियप्पन ने वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर करके मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।

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पुनरीक्षण याचिका के लंबित रहने के दौरान, पक्षकारों ने बड़ों के हस्तक्षेप से विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का फैसला किया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी, जयकृष्णन को पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में कुल 2,00,000 रुपये का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

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पक्षकारों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि पक्षकारों ने एक समझौता कर लिया है, इसलिए अदालत को एनआई एक्ट की धारा 147 के तहत अपराध के शमन की अनुमति देनी चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया कि इस प्रावधान का बीएनएसएस की धारा 359 पर अधिभावी प्रभाव होगा। वकील ने जोर देकर कहा कि “परक्राम्य लिखत अधिनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रतिपूरक है, दंडात्मक नहीं।” दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबुलाल एच में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए किसी भी स्तर पर शमन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी के वकील ने डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की गई 1,60,000 रुपये सहित पूरी निपटान राशि की प्राप्ति को स्वीकार किया और अपराध के शमन के लिए सहमति दी, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उनका कोई और दावा नहीं है।

अदालत की सहायता कर रहे विद्वान सरकारी वकील (आपराधिक पक्ष) श्री एम. करुणानिधि ने समझौते का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि दोषसिद्धि को पहले ही अपीलीय अदालत द्वारा योग्यता के आधार पर पुष्टि की जा चुकी है, इसलिए पक्षकारों को पुनरीक्षण स्तर पर अपराध का शमन करने की अनुमति देना “कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग” होगा।

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न्यायालय का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

अदालत द्वारा तैयार किया गया केंद्रीय प्रश्न था: “क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि की पुष्टि करने वाले अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश को पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया जा सकता है।”

न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने अपने विश्लेषण की शुरुआत प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों, अर्थात् एनआई एक्ट की धारा 147 और बीएनएसएस की धारा 359 की जांच करके की। अदालत ने एनआई एक्ट की धारा 147 में गैर-बाधा खंड (non-obstante clause) पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया है, “दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध शमनीय होगा।”

अदालत ने कहा कि यह खंड एनआई एक्ट, जो एक विशेष कानून है, को आपराधिक प्रक्रिया के सामान्य कानून पर वरीयता देता है। अदालत ने कहा, “विशेष कानून सामान्य कानून पर प्रबल होगा।”

फैसले में एनआई एक्ट में संशोधनों के पीछे विधायी मंशा पर जोर दिया गया, जो “चेक के उपयोग की संस्कृति को प्रोत्साहित करना और लिखत की विश्वसनीयता को बढ़ाना” था। अदालत ने नोट किया कि अपराध को शमनीय बनाना परक्राम्य लिखत (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम, 2002 का एक प्रमुख उद्देश्य था।

एक कानूनी टिप्पणी से उद्धृत करते हुए, अदालत ने पाया कि चेक अनादरण मामले में शिकायतकर्ता के लिए, प्राथमिकता धन की वसूली है, प्रतिशोध नहीं। अदालत ने कहा, “शिकायतकर्ता का हित मुख्य रूप से पैसा वसूलने में है, न कि चेक के दराज को जेल में देखने में। जेल का खतरा केवल वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है।” इसलिए, “उपचार के प्रतिपूरक पहलू को दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।”

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अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पक्षकार धारा 138 के अपराध का शमन किसी भी स्तर पर करने के लिए स्वतंत्र हैं, यहां तक कि अपील या पुनरीक्षण के खारिज होने के बाद भी। इसने तर्क दिया कि अपराध की प्रकृति केवल इसलिए नहीं बदलती है क्योंकि मुकदमेबाजी एक उन्नत चरण में पहुंच गई है।

न्यायालय का निर्णय

इस तर्क के आधार पर और संयुक्त समझौता ज्ञापन में परिलक्षित सौहार्दपूर्ण समाधान को देखते हुए, हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने आदेश दिया: “माननीय चतुर्थ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश, मदुरै द्वारा सी.ए. संख्या 34/2022 में दिनांक 05.04.2025 को पारित किया गया आक्षेपित निर्णय, जिसमें माननीय जिला मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट, पेरैयूर की फाइल पर एस.टी.सी. संख्या 643/2016 में की गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी, को एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।”

दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया, और याचिकाकर्ता को “शिकायतकर्ता/प्रभावित व्यक्ति के साथ अपराध के शमन के कारण बरी माना गया।”

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