चंडीगढ़ कोर्ट ने ‘इमरजेंसी’ फिल्म विवाद पर कंगना रनौत को समन भेजा

एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, चंडीगढ़ जिला अदालत ने अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को उनकी आगामी फिल्म ‘इमरजेंसी’ में सिख समुदाय के चित्रण के संबंध में नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह कार्रवाई एनजीओ लॉयर्स फॉर ह्यूमैनिटी के अध्यक्ष अधिवक्ता रविंदर सिंह बस्सी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की है, जिन्होंने दावा किया है कि फिल्म सिख ऐतिहासिक हस्तियों और भावनाओं को गलत तरीके से पेश करती है।

अदालत ने रनौत और फिल्म से जुड़े अन्य प्रतिवादियों को 5 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ‘इमरजेंसी’ में अन्य विवादास्पद चित्रणों के अलावा अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार, एक प्रमुख सिख धार्मिक नेता को आतंकवादी के रूप में गलत तरीके से दर्शाया गया है।

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बस्सी की याचिका में बताया गया है कि किस तरह फिल्म, खास तौर पर इसके ट्रेलर में सिखों को नकारात्मक रूप से पेश किया गया है और इसमें श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा अलग राज्य की मांग के बारे में ऐतिहासिक रूप से गलत दावे शामिल हैं – बस्सी द्वारा लगाए गए दावे झूठे हैं और सिखों और अकाल तख्त जत्थेदारों की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि ये चित्रण न केवल सिख समुदाय को बदनाम करते हैं, बल्कि संभावित रूप से विभिन्न समूहों के बीच कलह को भी भड़काते हैं, जो हाल ही में लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की कई धाराओं का उल्लंघन करते हैं। इनमें धार्मिक और नस्लीय आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाले झूठे बयान देना शामिल है।

चंडीगढ़ में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बस्सी का तर्क है कि फिल्म की सामग्री ने व्यापक रूप से सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने रनौत के भड़काऊ बयानों और भाषणों के इतिहास पर प्रकाश डाला, जिसमें व्यवहार के एक पैटर्न का सुझाव दिया गया जो सामुदायिक तनाव को बढ़ाता है।

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याचिकाकर्ता ने इन आरोपों की औपचारिक जांच की मांग की है, तथा अनुरोध किया है कि रनौत और फिल्म से जुड़े अन्य प्रमुख लोगों के खिलाफ कानून की कठोर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए, जो सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर अपमान करने से संबंधित हैं।

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