सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में मृत्युदंड की अपील की

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को मृत्युदंड देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील करके अपनी कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया है। यह अपील न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसकी सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित है।

संजय रॉय को इससे पहले 20 जनवरी को सियालदह अदालत ने उसके प्राकृतिक जीवन के अंत तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह सजा 9 अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के जघन्य अपराध के लिए दी गई थी। हालांकि, सीबीआई ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार के समक्ष दलील दी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह सजा अपर्याप्त है और इसलिए वह मृत्युदंड की मांग कर रही है।

कार्यवाही के दौरान मजूमदार ने इस बात पर जोर दिया कि जांच अधिकारी के रूप में सीबीआई को निचली अदालत की सज़ा को उसकी अपर्याप्तता के आधार पर चुनौती देने का अधिकार है। इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी महाधिवक्ता किशोर दत्ता के माध्यम से इसी तरह की भावना व्यक्त की है, जिसमें तर्क दिया गया है कि किए गए अपराध की प्रकृति के लिए आजीवन कारावास की सज़ा अपर्याप्त थी।

Play button
READ ALSO  हरिद्वार धर्म संसद: सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी द्वारा जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles