मद्रास हाईकोर्ट ने एक अधिसूचना जारी कर उन जिला न्यायालयों के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आने वाले मामलों को संभालते हैं। 3 जुलाई को रजिस्ट्रार जनरल एम जोथिरमन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अधिवक्ता और पक्षकार अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय
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