इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक निबंधक फर्म, सोसाइटी एंड चिट्स वाराणसी को श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद सोसायटी का चुनाव निष्पक्ष कराने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने डीएम को भी कहा है कि वह चुनाव के दौरान सुरक्षा मुहैया कराए।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। सोसायटी में चुनाव कराने के स्थल को लेकर महासचिव और संयुक्त सचिव में विवाद खड़ा हो गया था। महासचिव ने सोसायटी का चुनाव आर्य महिला पीजी कॉलेज में कराने की घोषणा की थी। जबकि संयुक्त सचिव ने अलग बैठक बुलाकर भारत धर्म महामंडल भवन, जगतगंज, बनारस में चुनाव कराने का स्थल घोषित कर दिया। उपजिलाधिकारी ने शिकायत होने पर चुनाव पर रोक लगा दी।
इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने डबल बेंच के आदेश का हवाला देते हुए उपजिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी और सहायक निबंधक फर्म, सोसाइटी एंड चिट्स वाराणसी को छह सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया है।