मात्र छह रुपये के कैरी बैग के मामले में लगा 3000 का जुर्माना

मात्र छह रुपये कैरी बैग के लेने पर उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष विनोद सिंह, सदस्य मुन्ना लाल व सदस्या गीता ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के परिवाद पर बाजार कोलकाता प्रतिष्ठान को दोषी पाया। फोरम ने गुरुवार को विपक्षी को आदेश दिया कि निर्णय के एक माह के भीतर कैरी बैग की कीमत 06 रुपये के अलावा मानसिक पीड़ा के लिए 1500 क्षतिपूर्ति व परिवाद व्यय के लिए 1500 क्षतिपूर्ति परिवादी को अदा करें।

दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव निवासी जोगियापुर ने अधिवक्ता सरस चंद्र श्रीवास्तव के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में शहर के बदलापुर पड़ाव स्थित बाजार कोलकाता यूनिक बाजार प्राइवेट लिमिटेड प्रतिष्ठान द्वारा मैनेजर के खिलाफ 29 जून 2022 को परिवाद दाखिल किया कि परिवादी ने 10 अप्रैल 2022 को बाजार कोलकाता प्रतिष्ठान से 3488 रुपये की खरीदारी किया।

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विपक्षी ने क्रय मूल के अतिरिक्त छह रुपये कैरी बैग का गलत तरीके से चार्ज किया जो सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। विपक्षी के नियम के अनुसार कोई ग्राहक विपक्षी के प्रतिष्ठान में कोई बैग या कैरी बैग लेकर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है जिससे विपक्षी कैरी बैग का मूल्य प्राप्त कर सकें जो विधि विरुद्ध है एवं सेवा में कमी है। सामानों की खरीदारी के दौरान व खरीदारी के पहले कैरी बैग के अतिरिक्त चार्ज की कोई सूचना वहां मौजूद नहीं थी।

फोरम में परिवादी ने खरीदारी संबंधी टैक्स इनवॉइस (रसीद), विपक्षी को दी गई नोटिस की कॉपी इत्यादि दाखिल किया। बहस के दौरान विधि व्यवस्था बिग बाजार बनाम साहिल दिवाकर में राष्ट्रीय आयोग द्वारा 22 दिसंबर 2020 को दिए गए निर्णय का हवाला दिया गया। फोरम ने विपक्षी को आदेश दिया कि परिवादी को कैरी बैग की कीमत के अलावा मानसिक कष्ट व परिवाद व्यय के लिए 3006 रुपये एक माह के भीतर अदा करे। जनपद के तमाम शॉपिंग मॉल कैरी बैग के अतिरिक्त रुपए चार्ज करते हैं।

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