कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के नादिया में अप्राकृतिक मौत की सीबीआई जांच के आदेश दिए

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में नादिया जिले में एक व्यक्ति की अप्राकृतिक मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया। यह फैसला 2023 में हुई एक घटना से उपजा है, जिसमें पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उस व्यक्ति को उसके घर से अगवा कर लिया था।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने निष्पक्ष और गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मृतक सौकत मंडल की विधवा मंजुरा बीबी की याचिका के बाद अदालत ने यह हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने पति की मौत में मिलीभगत का आरोप लगाते हुए राज्य पुलिस से जांच स्थानांतरित करने की मांग की।

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इसकी पृष्ठभूमि 26 अगस्त, 2023 को दंपति के घर पर एक विवादास्पद पुलिस छापेमारी से जुड़ी है, जिसमें कथित तौर पर सौकत के साले मोहन मंडल को निशाना बनाया गया था। मोहन को खोजने में विफल रहने पर पुलिस ने कथित तौर पर सौकत को हिरासत में ले लिया। बाद में उनका शव उनके घर से लगभग 500 मीटर दूर एक बगीचे में मिला, जिसके बाद मंजुरा बीबी पर हत्या का आरोप लगाया गया।

मामले को और भी जटिल बनाने वाला मामला सौकत के भाई के खिलाफ हत्या का आरोप है, जिसकी शुरुआत में स्थानीय पुलिस ने जांच की और बाद में उसी अदालत ने दिसंबर 2023 में सीबीआई को सौंप दिया। पश्चिम बंगाल सरकार की चुनौतियों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इस पहले के फैसले को बरकरार रखा।

सुनवाई के दौरान, राज्य के प्रतिनिधित्व ने तर्क दिया कि सौकत मंडल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और 2017 से नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दो लंबित मामलों में उनके इतिहास को उजागर किया। हालांकि, अदालत ने जांच की अखंडता को बनाए रखने के लिए दोनों संबंधित मामलों को संभालने वाले एक ही अधिकारी के साथ सीबीआई के तहत जांच को समेकित करने के पक्ष में फैसला सुनाया।

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