कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस द्वारा वकील पर हमले के बाद न्यायिक कार्यवाही रोकी

कोलकाता में कानूनी समुदाय में हलचल मच गई क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने पुलिस कर्मियों द्वारा एक वकील पर कथित हमले के जवाब में सभी न्यायिक कार्यवाही रोकने की घोषणा की। नेपालगंज पुलिस चौकी पर उप-निरीक्षक सुदीप्तो सान्याल से जुड़ी यह घटना 21 जुलाई, 2024 की शाम को हुई।

बार एसोसिएशन के नोटिस के अनुसार, पुलिस चौकी पर एक मुवक्किल की कॉल पर उपस्थित होने के दौरान उप-निरीक्षक द्वारा वकील पर हमला किया गया। हमला इतना गंभीर था कि वकील को अमतला ग्रामीण अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा उपचार की आवश्यकता पड़ी।

बार एसोसिएशन ने दावा किया कि उप-निरीक्षक सान्याल ने न केवल वकील पर हमला किया, बल्कि उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 292 के तहत झूठा फंसाया। अधिकारी ने कथित तौर पर वकील पर मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों का आरोप लगाने की भी धमकी दी।

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वकील ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए डीजी, आईजी, एसपी और आईसी समेत कई पुलिस अधिकारियों के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का भी आग्रह किया।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आम सभा की बैठक तत्काल बुलाई गई, जिसमें सदस्यों ने सर्वसम्मति से सब-इंस्पेक्टर सान्याल के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई किए जाने तक अदालती कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया। एसोसिएशन ने उनके तत्काल निलंबन और घटना में शामिल अन्य अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की।

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बार एसोसिएशन ने जोर देकर कहा, “जब तक दोषी पुलिस अधिकारी को तत्काल निलंबित नहीं किया जाता और वकील के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे इस माननीय न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे।”

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